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जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 

By - Gurumantra Civil Class

At - 2024-01-13 18:26:17

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 

 


भारत के गृह राज्‍यमंत्री जी किशन रेड्डी ने 4 फरवरी को राज्‍यसभा में जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। यह विधेयक जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन अध्‍यादेश 2021 का स्‍थान लेगा। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के राज्य काडर के गठन का प्रस्ताव शामिल है।

जम्मू-कश्मीर काडर को अरूणाचल प्रदेश, गोआ, मिजोरम और केन्‍द्रशासित प्रदेश काडर के साथ जोड दिया गया है जिसे एजीएमयूटी काडर के नाम से जाना जाएगा।


◆◆◆ निर्वाचित विधायिका संबंधी प्रावधानों को लागू करना:-  

 

एक्ट में प्रावधान है कि संविधान का अनुच्छेद 239 A, जोकि पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है वो  जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। 

अनुच्छेद 239 A में पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें  कि एक विधायिका होगी, जोकि चयनित, या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकती है या एक मंत्रिपरिषद होगी।
बिल में कहा गया है कि अनुच्छेद 239 A के अतिरिक्त संविधान के ऐसे कोई भी प्रावधान, जिनमें राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों का संदर्भ हो और जो पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे।


◆◆◆ प्रशासनिक कैडर्स का विलय :- 


 एक्ट निर्दिष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियोजन के आधार पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की तैनातियां अरुणाचल गोवा मिजोरम केंद्र शासित (एजीएमयूटी) कैडर से की जाएगी। एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा के तीन राज्य, तथा सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
 


बिल इन क्लॉजेज़ में संशोधन करता है और जम्मू और कश्मीर के मौजूदा कैडर के अधिकारियों का विलय एजीएमयूटी कैडर में करता है।

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